
सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन लॉ के तहत गिरफ्तारी के मामले में सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मणिपुर में गिरफ्तार पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एरेन्ड्रो लीचोम्बम को आज शाम 5 बजे तक रिहा करने के आदेश दिए हैं। एरेन्ड्रो को उनकी उस फेसबुक पोस्ट के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि गोबर और गोमूत्र से कोरोना ठीक नहीं होगा।
कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले की सुनवाई को मंगलवार तक से लिए टाल दिया जाए, लेकिन जस्टिस ने तत्काल रिहाई का आदेश दिया।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की बेंच ने कहा, याचिकाकर्ता को लगातार हिरासत में रखना आर्टिकल 21 के तहत निजी स्वतंत्रता और आजादी के अधिकार का उल्लंघन होगा। हम उन्हें आज शाम पांच बजे तक 1,000 के पर्सनल बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश देते हैं।
एरेन्ड्रो की रिहाई को लेकर उनके पिता की याचिका दायर की थी। जर्नलिस्ट किशोरचंद्र वांगखेम के साथ एक्टिविस्ट को तब के राज्य भाजपा अध्यक्ष सैखोम टिकेंद्र सिंह की मौत पर टिप्पणी करने को लेकर गिरफ्तार किया गया था।

मणिपुर भाजपा के उपाध्यक्ष उषाम देबन और महासचिव पी प्रेमानंद मीतेई ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने लीचोम्बम की पोस्ट को आपत्तिजनक बताया था।
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