मोबाइल टॉवर वाली भूमि अब वाणिज्यिक, टेलीकॉम कंपनियों को भुगतान करना होगा

जयपुर । राजस्थान में मोबाइल टॉवर लगाने के लिए उपयोग में आने वाली भूमि की दर अब वाणिज्यिक होगी। वित्त विभाग की संयुक्त सचिव टीना डाबी ने गुरुवार को पूर्व के नोटिफिकेशन में संशोधन का आदेश जारी किया है।

आदेशानुसार अब टेलीकॉम कंपनियों को अब राज्य में मोबाइल टॉवर लगाने के लिए उपयोग में ली जाने वाली भूमि के लिए वाणिज्यिक दर से भुगतान करना होगा। राज्य सरकार ने इसको लेकर गुरुवार को पूर्व में जारी अधिसूचना में एक नया प्रावधान जोड़ दिया है।

इस नए प्रावधान के बाद टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल टॉवर के लिए उपयोग में ली जाने वाली भूमि या लीज पर ली जाने वाली भूमि के लिए वाणिज्यिक दर से भुगतान करना होगा। वित्त विभाग के टैक्स डिवीजन की ओर से इस बारे में जारी आदेश के मुताबिक मोबाइल टॉवरों के लिए उपयोग में ली जाने वाली भूमि की दर के लिए यह नया प्रावधान जोड़ा गया है।