ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित किया

अब भारतीय बैंक माल्या की दुनियाभर की संपत्तियोंं को आसानी से जब्त कर सकेंगे

ब्रिटेन की एक अदालत ने सोमवार को भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया। इस आदेश के साथ ही भारतीय बैंक अब माल्या की दुनियाभर की संपत्तियों को आसानी से जब्त कर सकेंगे। माल्या के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में भारतीय बैंकों के एक संघ ने ब्रिटिश कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

मुख्य दिवाला और कंपनी कोर्ट के जज माइकल ब्रिग्स ने हाईकोर्ट के चांसरी डिवीजन में वर्चुअल हियरिंग की। उन्होंने फैसले में कहा- मैं डॉ. माल्या को दिवालिया घोषित करता हूं। माल्या के पास लंदन हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने का कोई मौका नहीं बचा है।

कानूनी फर्म ञ्जरुञ्ज रुरुक्क और बैरिस्टर मार्सिया शेकरडेमियन ने सुनवाई के दौरान भारतीय बैंकों की ओर से पैरवी की। 65 साल का माल्या इस बीच ब्रिटेन में जमानत पर ही रहेगा, जब तक कि उसके प्रत्यर्पण से संबंधित कानूनी कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती है।

सुनवाई के दौरान माल्या के वकील फिलिप मार्शल ने भारतीय अदालतों में कानूनी चुनौतियां जारी रहने तक आदेश को स्थगित करने की मांग की। हालांकि, कोर्ट ने उसके वकीलों की मांग ठुकरा दी। जज ने साफ तौर पर कहा कि इस बात के सबूत नहीं हैं कि माल्या बैंकों को सही समय में पूरे पैसे वापस कर देगा।

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