
- 15 अक्तूबर के बाद खुल सकेंगे स्कूल-कॉलेज, माता-पिता की लिखित अनुमति अनिवार्य
- ऑनलाइन पढ़ाई को पहले की तरह दिया जाता रहेगा बढ़ावा
- केवल खिलाडिय़ों के प्रशिक्षण के लिए खोले जा सकेंगे तरणताल
- जोखिम क्षेत्र के बाहर सिनेमा हॉल 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति
लखनऊ। योगी सरकार ने अनलॉक 5.0 के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक 15 अक्टूबर के बाद जोखिम क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) के बाहर धार्मिक, सांस्कृतिक गतिविधियों को मंजूरी देने से दुर्गा पूजा, रामलीला सहित अन्य आयोजन किए जा सकेंगे।
इसके बाद 15 अक्तूबर के बाद प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से स्कूल-कॉलेज खोले जा सकेंगे। हालांकि ऑनलाइन शिक्षण कार्य को पहले की तरह अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। स्कूल,कॉलेज अगर खुले हैं और कोई छात्र भौतिक रूप से उपस्थिति के बजाए ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई जारी रखना चाहता है, तो उसे इसकी छूट होगी।
वहीं माता-पिता की लिखित सहमति के बाद ही स्कूल,कॉलेज प्रबन्धन को सम्बन्धित छात्र को बुलाने की इजाजत होगी। उनकी अनुमति अनिवार्य है। इस दौरान स्वास्थ्य, सुरक्षा सम्बन्धी केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। सार्वजनिक पुस्तकालय भी अब खोले जा सकेंगे।
महाविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों को लेकर उच्च शिक्षा विभाग निर्धारण करेगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में जहां पीएचडी के शोधकर्ता और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र हैं, जिनको विज्ञान एवं तकनीकी विधाओं में प्रयोगशालाओं की आवश्यकता है, उनको भी 15 अक्टूबर के बाद खोलने की अनुमति होगी।