विवाह स्थल एवं डेयरी बूथ का शुल्क जमा नहीं करवाने वालों पर होगी कार्यवाही: महापौर

विकसित मार्गो पर विज्ञापन साईटें चिन्हित करे-आयुक्त

जयपुर। विवाह स्थल तथा डेयरी बूथों का शुल्क नहीं जमा करवाने वालों पर अब कार्यवाही की जायेगी। महापौर नगर निगम ग्रेटर जयपुर डाॅ. सौम्या एवं आयुक्त यज्ञ मित्र सिहदेव ने शुक्रवार को नगर निगम मुख्यालय के ईसी हाॅल में आयोजित बैठक में अधिकारियों को निर्देष दिये है कि सरकार द्वारा दि गई छूट के बावजूद जिन विवाह स्थल एवं डेयरी बूथ संचालकों द्वारा शुल्क जमा नहीं करवाया गया है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये। गौरतलब है कि नगर निगम ग्रेटर क्षेत्र में 469 विवाह स्थल पंजीकृत है। सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 तक का शुल्क जमा करवाने पर ब्याज एवं पेनल्टी में शत-प्रतिषत छूट देने तथा जोन कार्यालयों में विवाह स्थल संचालकों की सुविधा हेतु कैम्पों का आयोजन किये जाने के बावजूद भी 192 विवाह स्थल संचालकों ने वर्ष 2019-20 का शुल्क जमा नहीं करवाया है। इन सभी को नोटिस जारी किया जायेगा एवं इसके बावजूद भी शुल्क जमा नहीं करवाने पर सीज की कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही ऐसे मैरिज गार्डन जो अवैध रूप से संचालित है, उनका सर्वे कर कार्यवाही की जायेगी।

आयुक्त ने निर्देष दिये है कि डेयरी बूथ संचालकों को निगम द्वारा जारी एनओसी एवं उनके द्वारा किये गये अंतिम भुगतान रसीद को राजस्व शाखा द्वारा प्राप्त कर रिकार्ड को आॅनलाईन किया जाये ताकि डेयरी बूथ संचालकों को चक्कर नहीं लगाने पड़े। इसके साथ ही किराया नहीं जमा करवाने वाले तथा अवैध रूप से संचालित डेयरी बूथों पर कार्यवाही की जाये।

नई होर्डिंग साईट्स चिन्हित करेंः-
आयुक्त ने राजस्व शाखा के अधिकारियों को निर्देष दिये है कि होर्डिंग के लिये नये विकसित मार्गो पर विज्ञापन साईट्स चिन्हित की जाये ताकि निगम के राजस्व में वृद्धि हो सके। गौरतलब है कि वर्तमान में ग्रेटर निगम में ई-नीलामी से आॅक्षन की जाने वाली होर्डिंग साईटें 416 है, जिन्हें बढ़ाकर 1000 करने के निर्देष आयुक्त ने दिये है।

स्पैरो लक्ष्य पूरा करे अन्यथा पैनल्टी लगाई जायेगीः-
महापौर एवं आयुक्त ने बैठक में गृहकर एवं नगरीय विकास कर के वसूले के लिये मैसर्स स्पैरो साॅफ्टेक प्रा. लि. को निदेेषित किया है कि निर्धारित लक्ष्य अनुसार सर्वे एवं कर संग्रहण का कार्य करें अन्यथा पैनल्टी लगाई जायेगी।

लीज मनी की छूट का नोटिस दे, नहीं जमा करवाने वालों की सम्पत्ति कुर्क करेंः-
महापौर एवं आयुक्त ने सभी जोन उपायुक्तों को निर्देष दिये है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 तक की लीज मनी एक मुष्त जमा करवाने पर ब्याज में छूट दी है। इसके नोटिस सम्पत्ति मालिकों को दिये जाये एवं नोटिस के बावजूद भी लीज मनी जमा नहीं करवाने वालों की सम्पत्ति कुर्क की जाये। गौरतलब है कि सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 तक की बकाया लीज राषि एक मुष्त जमा करवाने पर ब्याज राषि में शत-प्रतिषत छूट प्रदान की गई है। यह योजना 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी।
इस दौरान अतिरिक्त आयुक्त बृजेष चान्दोलिया, समस्त जोन एवं निगम मुख्यालय पर पदस्थापित उपायुक्त और नगर निगम के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।