तेजप्रताप के खर्चे पर ही मुकदमा लड़ेगी ऐश्वर्या

पटना
राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव और बहू ऐश्वर्या के तलाक प्रकरण की सुनवाई पटना के पारिवारिक अदालत में हुई। इस दौरान कोर्ट ने तेजप्रताप यादव को आदेश दिया कि वह अपनी पत्नी ऐश्वर्या को गुजारा भत्ता दें। कोर्ट ने कहा कि तेजप्रताप को ऐश्वर्या को गुजारा भत्ता के रूप में पोषण और आवास के लिए 22 हजार रुपये प्रति महीने देने होंगे। इसके अतिरिक्त तेजप्रताप को ऐश्वर्या को मुकदमा लडऩे का खर्च भी वहन करना होगा और उन्हें अलग से दो लाख रुपए देने होंगे। कोर्ट ने यह राशि अंतरिम भरण-पोषण के रूप में देने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि लालू प्रसाद यादव की बहू ऐश्वर्या ने 3 नवंबर 2019 को पटना स्थित पारिवारिक अदालत में भरण-पोषण संबंधी आवेदन दायर किया था।