कोरोना वायरस राष्ट्रीय आपदा घोषित हो: जिला कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह

अलवर
जिला कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है। इसलिए सभी अधिकारी व कर्मचारी चुनौती के रूप में इस आपदा को लेंवे तथा समाज में जागरुकता का प्रचार-प्रसार करें।

जिला कलेक्टर कोरोना वायरस के बचाव, नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु आयोजित बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों, विभिन्न संस्थाओं के संस्थापक/ व्यवस्थापकों से बातचीत कर आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे।

जिला कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है।

उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस कार्य में कोई भी अधिकारी व कर्मचारी किसी भी प्रकार की लापरवाही व कोताही बरतेगा तो कानून सम्मत अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी तथा कोई भी अधिकारी बिना अनुमति के मुख्यावास नहीं छोड़े।

जिला कलेक्टर ने सहायक औषधि नियंत्राक ओ. पी यादव को बिना बताए मुख्यावास छोडऩे व मीडिया में तथ्यात्मक जानकारी के बिना बयान देने पर नाराजगी जताई तथा उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया।

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस को लेकर किसी भी प्रकार की भ्रामक पोस्ट नहीं डाले, अन्यथा ऐसी पोस्ट डालने वाले व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

जिला कलेक्टर कोरोना वायरस के बचाव, नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु आयोजित बैठक

उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि यह कार्य किसी एक विभाग का काम नहीं है सभी विभाग तत्परता से समाज में जागरुकता के लिए कार्य करें।

उन्होंने होटल मालिकों से कहा कि उनके होटल में कोई विदेशी या संदिग्ध व्यक्ति आकर ठहरता है तो उसका मेडिकल चेकअप करवाएं तथा पुलिस व मेडिकल विभाग के अधिकारियों को भी सूचित करें।

उन्होंने ग्रामीण लेवल पर काम करने वाले विभाग के कर्मचारियों को विशेष सतर्कता से कार्य करने के लिए कहा कि वह चिकित्सा विभाग से पर्चे लेकर क्षेत्र में प्रचार-प्रसार का कार्य करें।

उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि जिले के साथ-साथ ब्लॉक स्तर पर भी कोरोना वायरस को लेकर कंट्रोल रूम स्थापित करे तथा इस हेतु सभी होटल व्यवसायियों, एनजीओ व जागरूक लोगों का सहयोग लेंवे तथा जागरूकता का कार्य करें।

उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए कि बाजार में मास्क और सेनिटाइजर निर्धारित नियंत्रित रेट से अधिक में बेचान करता है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाए ।

इसके अलावा होम आइसोलेशन और अस्पताल आइसोलेशन पालना नहीं करने पर एपिडेमिक एक्ट 1957 के तहत कार्रवाई की जावें।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम रामचरण शर्मा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय नगायच, भूप्रबंधक अधिकारी कमलराम मीना, नगर परिषद आयुक्त फतेह सिंह मीना मौजूद रहे ।

इसके अलावा नगर विकास न्यास के सचिव जितेन्द्र सिंह नरूका तथा एनजीओ, रेलवे, होटल संघ के पदाधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।