ऐसा होगा अनलॉक-2, और बढ़ेगा छूट का दायरा, उड़ाने भी होंगी चालू

home ministry, गृह मंत्रालय
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अनलॉक के दूसरे चरण यानि अनलॉक-2 की शुरुआत 1 जुलााई से हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-2 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस गाइडलाइन में यह भी बताया गया है कि कहां छूट मिलेगी और कहां नहीं। अनलॉक-1 की अवधि 30 जून यानि आज समाप्त हो रही है।

इसी के साथ अनलॉक-2 का ऐलान किया गया है जिसमें कई गतिविधियों में छूट होगी लेकिन पाबंदियों के साथ। कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी जबकि कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में छूट दी जाएगी। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा कफ्र्यू रहेगा जबकि मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, बार अब भी बंद रहेंगे।

अनलॉक-2 का ऐलान किया गया है जिसमें कई गतिविधियों में छूट होगी लेकिन पाबंदियों के साथ

सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों की अनुमति दी गई है। इनका संचालन आगे भी जारी रहेगा।
वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है। आगे भी इसे बढ़ाया जाएगा।

रात्रि कफ्र्यू का समय बदला गया है और अब यह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। दुकानों में 5 लोग से ज्यादा भी जुट सकते हैं लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा।

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15 जुलाई से केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कामकाज शुरू हो सकेगा।

अलग-अलग प्रदेश सरकारों के साथ परामर्श के बाद फैसला हुआ कि स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रखे जाएंगे।

इनमें कहा गया कि मेट्रो रेल, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसे अन्य स्थल भी बंद रहेंगे।

इसी तरह सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े कार्यक्रमों को अभी मंजूरी नहीं मिलेगी।