एचडीएफसी एर्गो ने राजस्थान में खरीफ सीजन के लिए किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू किया

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निजी क्षेत्र में भारत की तीसरी सबसे बड़ी गैर-जीवन बीमा प्रदाता एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को, राजस्थान सरकार द्वारा प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को लागू करने के लिये अधिकृत किया गया है। यह योजना राज्य के जैसलमेर, सीकर और टोंक में ऋणी एवं गैर-ऋणी किसानों के लिए खरीफ 2020 के लिये उपलब्ध है।

राजस्थान सरकारकी इस योजना के तहत अधिसूचित की गई नि नलिखित फसलों के लिए इन जिलों में यह योजना लागू की जाएगी। जैसलमेर में बाजरा, मूंगफली, ग्वार, मूंग, मोंठ और तिल के लिए, सीकर में बाजरा, लोबिया, मूंगफली, ग्वार, मूंग और मोंठ के लिए, टोंक में बाजरा, चना, मूंगफली, ग्वार, ज्वार, म का, मोंठ और तिल के लिए यह योजना लागू की जाएगी।

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इस स्कीम के अंतर्गत कवर प्राप्त करने की अंतिम तारीख 15 जुलाई 2020 है। पीएमएफबीवाई स्कीम सूखा, बाढ़, शुष्क काल, भूस्खलन, चक्रवात, तूफान, कीट एवं बीमारियों और कई अन्य जैसे बाहरी जोखिमों से फसल को होने वाले नुकसान के लिए किसानों का बीमा करती है।

एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को, राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है

उपज में हुए नुकसान का निर्धारण करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार इस योजना के लिए अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों पर फसल काटने के प्रयोग (क्रॉप कटिंग एक्सपीरिमेंटस-सीसीई) के लिए योजना बनाएगी और उसका क्रियान्वयन करेगी। यदि सीसीई के आधार पर उपज डेटा कम हो जाता है, तो किसानों को उनकी उपज में कमी का सामना करना पड़ेगा जिसके लिए किसानों को दावों का भुगतान किया जाएगा।