
34 कमरें अटैच लेटबॉथ का कर लिया गया था बिना अनुमति निर्माण
जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते द्वारा शनिवार को कार्रवाई करते हुए जोन-07 अवस्थित गिरनार कॉलोनी मेें 400 वर्गगज भूखण्ड पर बेसमेन्ट एवं 5 मंजिला अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग को जेडीए एक्ट की धारा 34(क) के तहत सील किया किया गया।
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-07 के क्षेत्राधिकार वैशाली नगर के पास गिरनार कॉलोनी मेें भूखण्ड संख्या-116, क्षेत्रफल 400 वर्गगज में बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के सेटबैक व बॉयलॉज का गम्भीर वायलेशन कर बेसमेन्ट बनाकर 5 मंजिला व्यावसायिक अवैध बिल्डिंग में 34 कमरें मय लेटबॉथ का निर्माण निर्माण किया गया था।
उक्त अवैध निर्माण को रोकने हेतु जेडीए एक्ट की धारा 32, 33 के नोटिस दिये जाकर अवैध निर्माण रूकवाया गया था। समय-समय पर अवैध निर्माण में प्रयुक्त औजार-उपकरणों की जप्ती की गयी थी; फिर भी निर्माणकर्ताओं द्वारा मौका पाकर उक्त अवैध निर्माण कार्य जारी रखा गया।

आज उक्त अवैध 5 मंजिला व्यावसायिक बिल्डिंग के प्रवेश द्वारों व सीढीयों इत्यादि को जविप्रा की इंजिनियर शाखा की मदद से ईंटों की दीवारों से चुनवाकर गेटों पर ताले व सील चपड़ी लगाकर जेडीए एक्ट की धारा 34(क) में उक्त व्यावसायिक अवैध बेसमेन्ट व 5 मंजिला व्यावसायिक बिल्डिंग को सील किया गया।
उक्त कार्यवाही उपनियंत्रक प्रवर्तन-तृतीय, प्रवर्तन अधिकारी जोन-07, 10, 12, पृथ्वीराज नगर (उत्तर) व प्र्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित तकनीकी शाखा की मदद से प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
यह भी पढ़ें-एनसीडी की जिला स्तरीय आमुखीकरण एवं समीक्षा कार्यशाला आयोजित