
जयपुर। केन्द्र सरकार के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी लॉकडाउन 4.0 की गाइड लाइन्स जारी कर दी है। राजस्थान में गृह विभाग के एसीएस राजीव स्वरूप ने इस गाइड लाइन्स की जानकारी दी। यह गाइड लाइन्स केन्द्र सरकार के निर्देशों पर ही आधारित हैं लेकिन कुछ बदलाव राज्य स्तर पर किए गए हैं, इसमें काफी ढील भी दी गई हैं वहीं कुछ मामलों में सख्ती जारी रहेगी. कन्टेनमेंट और कर्फ्यू एरिया में पहले जैसी पाबंदियां रहेंगी।
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राजस्थान सरकार ने भी लॉकडाउन 4.0 की गाइड लाइन्स जारी कर दी है।
- जिम, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे।
- पूरी सुरक्षा अपनाकर सैलून,ब्यूटी पार्लर खुल सकेंगे।
- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शर्तों के साथ खुलेंगे।
- राजनीतिक आयोजन बंद रहेंगे।
- शैक्षणिक संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे।
- किसी भी तरह के सार्वजनिक आयोजन पर पाबंदी रहेगी, विवाह कार्यक्रम की अनुमति प्रशासन से लेनी होगी।
- रेड जोन को छोडकर 50 फीसदी स्टाफ के साथ कार्यालय खुल सकेंगे।
- अंतिम संस्कार में तीस से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
राजस्थान लॉकडाउन 4.0 के गाइड लाइन्स की गृह विभाग के एसीएस राजीव स्वरूप ने जानकारी दी।
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- पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर अभी भी रोक रहेगी।
- सशर्त सभी दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन दो से ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे।
- पान, गुटखा, तंबाकू बेचने पर प्रतिबंध पूरी तरह से जारी रहेगा.लॉक डाउन 4 को लेकर राजस्थान में गाइडलाइन जारी
- स्पोर्ट्स कॉन्पलेक्स खुलेंगे लेकिन केवल खिलाड़ी और कोच, स्टाफ को अनुमति।
- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या क्लब हाउस में नहीं खुलेंगी कैंटीन।
- रेस्टोरेंट्स ,खाद्य पदार्थ की दुकानें खुलेंगी।
- नाई की दुकान ,सैलून, ब्यूटी पार्लर भी खुलेंगे।
- पान, गुटके पर रहेगी रोक जारी।
- रेड जोन में ऑटो बस रहेंगी बंद।
- ऑरेंज जोन में ऑटो ,बस आदि चलेंगे।
- ग्रीन जोन में ऑटो, बस सेवा शुरू होंगी।
- रेड जोन में शिक्षण संस्थान, जिम, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे।
- किसी भी तरह के आयोजनों पर रेड जोन में रहेगी पाबंदी।
- रेड जोन में पान गुटके पर पूरी तरीके से रहेगी पाबंदी।
- ऑरेंज ज़ोन में ऑटो ,बस शर्तों के साथ चलेंगे।
- ग्रीन जोन में भी ऑटो बस सेवा होंगी शुरू।
- ग्रीन जोन में स्पोर्ट्स कॉन्प्लेक्स खुलेंगे।