नई गाइडलाइन : इम्फाल के जिलाधिकारी ने पत्रकार को भेजा नोटिस

केन्द्र कार्रवाई को गलत बताया

केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस पर अब अधिकारों को लेकर बहस छिड़ गई है। नई गाइडलाइन के तहत मणिपुर में इम्फाल के जिलाधिकारी ने एक पत्रकार को नोटिस भेजा। इस कार्रवाई पर हस्तक्षेप करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नोटिस को अतिक्रमण करार दिया। केंद्र ने कहा कि आपको कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। 

मणिपुर में इम्फाल वेस्ट के जिलाधिकारी नोआराम प्रवीन ने नए नियमों के तहत पहला नोटिस सोशल मीडिया पर टॉक शो चलाने वाले एक पत्रकार को भेजा। यह टॉक शो करेंट अफेयर्स और न्यूज पर आधारित है, जिसका प्रसारण सोशल मीडिया के जरिए किया गया।

डीएम को टॉक शो के कुछ पॉइंट्स पर आपत्ति थी। इस कार्रवाई को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अतिक्रमण करार दिया। इसके बाद पत्रकार को भेजा गया नोटिस वापस ले लिया गया। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस नई गाइडलाइन के तहत आपको यानी जिले के अधिकारियों को कार्रवाई का कोई अधिकार नहीं दिया गया है।

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