अब टेंडरों के आवेदन में जुड़ेगी बालश्रम निषेध की शर्त, राजस्थान देश का पहला राज्य

जयपुर। आपको अगर राजस्थान में कोई सरकारी टेंडर के लिए आवेदन करना है तो अब बालश्रम से जुड़ी सभी शर्तों को पूरा करना होगा। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आपके काम में बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसा आदेश पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। शुक्रवार को राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

इससे पहले अप्रैल में ग्रामीण विकास विभाग ने भी इसी तरह के आदेश पारित किए थे, लेकिन वित्त विभाग के आदेश के बाद ये सभी विभागों को मानना पड़ेगा। आदेश के अनुसार राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 और नियम 2013 के तहत मानव संसाधन की सेवाओं में बालश्रम नहीं कराया जाएगा।

इस प्रावधान की अक्षरश: पालना की जाए और टेंडर के कागजातों में भी इसका उल्लेख किया जाना आवश्यक है। बता दें कि राज्य में बालश्रम रोकने के लिए कई सामाजिक संस्थाएँ कई सालों से ये मांग कर रही थी। इस मांग की शुरुआत अरावली संस्था से हुई। टेंडर की शर्तों में बालश्रम नहीं कराने के शर्त से ठेकेदार भी कानूनी रूप से बंध जाएंगे।