राजस्थान में रबी सीजन के लिये किसानों के लिये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू

जयपुर
निजी क्षेत्र में भारत की तीसरी सबसे बड़ी गैर-जीवन बीमा प्रदाता एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को राजस्थान सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाय) लागू करने के लिये अधिकृत किया गया है। यह बीमा योजना डुंगरपुर, जोधपुर, जैसलमेर, सीकर, टोंक, बांसवाड़ा, भरतपुर, नागौर, अजमेर, जालोर, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर, पाली, प्रतापगढ़, अलवर, झालावाड़ और श्री गंगानगर जिलों में कर्जदार और गैर-कर्जदार किसानों के लिये रबी सीजन 2019 के लिये उपलब्ध कराई जायेगी। पीएमएफबीवाई स्कीम सूखा, बाढ़, शुष्क काल, भूस्खलन, चक्रवात, तूफान, कीट एवं बीमारियों और कई अन्य जैसे बाहरी जोखिमों से फसल को होने वाले नुकसान के लिए किसानों का बीमा करती है। उपज में हुए नुकसान का निर्धारण करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार इस योजना के लिए अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों पर फसल काटने के प्रयोग (क्रॉप कटिंग एक्सपीरिमेंट्स-सीसीई) के लिए योजना बनाएगी और उसका क्रियान्वयन करेगी। यदि सीसीई के आधार पर उपज डेटा कम हो जाता है, तो किसानों को उनकी उपज में कमी का सामना करना पड़ेगा जिसके लिए किसानों को दावों का भुगतान किया जाएगा। यह योजना फसल चक्र के सभी चरणों के लिए बीमा कवर प्रदान करती है, जिसमें बुआई के पहले से लेकर कटाई और कटाई के बाद के जोखिम शामिल है। पीएमएफबीवाई योजना के तहत सभी उत्पादों को कृषि विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाता है। बूंदी, डुंगरपुर, जोधपुर, जैसलमेर, सीकर, टोंक, बांसवाड़ा, भरतपुर, नागौर, अजमेर, जालोर, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर, पाली, प्रतापगढ़,अलवर, झालावाड़ और श्री गंगापुर जिलों के किसान उपरोक्त फसलों के लिए पीएमएफबीवाई योजना के तहत बीमा कवर प्राप्त करने के लिए जिले में अपने संबंधित बैंकों, आम सेवा केंद्रों तक पहुंच सकते हैं या अधिकृत एचडीएफसी एर्गो एजेंटों से संपर्क कर सकते हैं। बीमा कवर प्राप्त करने के लिए वैधता अवधि का विवरण किसानों के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।