
5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रहेगी रोक
निषेधाज्ञा के उल्लंघन करने पर चलाया जाएगा दण्डनीय अभियोग
जयपुर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर श्री राजन विशाल ने जिला जयपुर (पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के अलावा) क्षेत्र में विभिन्न संगठनों, संस्थाओं, कतिपय व्यक्तियों, समूह द्वारा विरोध प्रदर्शन करने, सार्वजनिक सम्पति को नुकसान पहुॅचाने एवं सोशल मीडिया यथा-फेसबुक ट्विटर, इन्स्टाग्राम, वाट्सअप इत्यादि के माध्यम से साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका है जिससे क्षेत्र के सार्वजनिक मार्गों एवं स्थानों पर रैली, जुलूस, प्रदर्शन, सभा, समागम आयोजित करने से यातायात एवं कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना को मध्य नजर रखते हुये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 29 जून 2022 को प्रातः 11 बजे से लागू होकर आगामी आदेशों तक सम्पूर्ण जयपुर जिले में (पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के अलावा) प्रभावशील रहेगा।
जिला कलक्टर ने बताया कि जयपुर जिले में (पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के अलावा) सार्वजनिक मार्गों एवं स्थलों पर बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के समस्त प्रकार की रैली जुलूस, प्रदर्शन, सभा, समागम इत्यादि के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। विवाह, समारोह, बरात, एवं शवयात्रा पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। सार्वजनिक स्थानों पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक मार्गों एवं स्थलों पर रैली जुलूस, प्रदर्शन, सभा, समागम इत्यादि के आयोजन की पूर्व अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
अस्त्र एवं शस्त्र के साथ कोई व्यक्ति विचरण नहीं करेगा
जिला कलक्टर ने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानों पर विचरण नहीं करेगा। यह प्रतिबंध शस्त्र अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण एवं थाने पर जमा कराने हेतु विचरण करने तथा पुलिस, होमगार्ड, सेना केन्द्रीय सुरक्षा बलों एवं राज्य व केन्द्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिये हथियार रखने हेतु अधिकृत है, उन पर लागू नही होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे-रिवाल्वर, पिस्टल, बन्दूक, एम.एल.गन, बी.एल गन, एयर गन आदि एवं अन्य नुकीला औजारनुमा हथियार, गण्डासा, फरसा, तलवार, भाला, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार धारिया, बघनखा (शेर-पंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार – लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति के धारण कर न तो घूमेगा और न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ में लेकर चलेगा।
सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को कृपाण रखने की छूट होगी
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परंपरा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति को जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते वे लाठी व बैसाखी का उपयोग चलने में सहारा लेने हेतु कर सकेंगे। राष्ट्रीय राईफल एसोसिएशन के वह सदस्य जो प्रतियोेगी की तैयारी एवं भाग लेने जा रहे है, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर राजनैतिक प्रयोजन के लिए जुलूस, सभा, धरना, भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा एवं न ही संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग किया जावेगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र के उपयोग हेतु अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रसारण यंत्र के उपयोग हेतु दी जा सकेेगी। ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा जिससे यातायात व्यवस्था, कानून व्यवस्था एवं जनशांति विक्षुब्ध हो।