ड्रग्स मामला : बॉम्बे हाईकोर्ट का अरमान कोहली को जमानत देने से इंकार

बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अरमान कोहली को जमानत देने से इंकार कर दिया है। 25 अक्टूबर को अरमान की तरफ से जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।

एनसीबी ने अरमान के घर से अगस्त, 2021 में 1.2 ग्राम कोकीन जब्त की थी। वे तभी से हिरासत में हैं। इसी मामले में गिरफ्तार दो अन्य लोगों करीम धनानी और इमरान अंसारी को जमानत दे दी गई है।

इसके पहले 14 अक्टूबर को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने भी अरमान कोहली की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। एनसीबी ने अरमान के घर पर ऑपरेशन रोलिंग थंडर के तहत छापा मारा था। एजेंसी सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद से मुंबई में लगातार ड्रग पेडलर्स और सप्लायर्स के नेटवर्क पर कार्रवाई कर रही है।

एनसीबी ने कोहली से पूछताछ और फिर गिरफ्तारी का फैसला ड्रग्स के मुख्य विक्रेता अजय राजू सिंह से शनिवार को हिरासत में लेकर की गई पूछताछ के दौरान हुए कुछ ‘खुलासोंÓ के बाद किया था।

14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद उनकी रिमांड 1 सितंबर तक बढ़ाई गई। तब एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने दावा किया था कि अरमान ड्रग्स के अलावा कुछ अन्य गंभीर मामले में भी आरोपी हैं। जांच में खुलासा हुआ था कि कोहली के घर से मिला कोकीन दक्षिण अमेरिका का है।

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