झुंझनू,भीलवाड़ा में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर रोक

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जयपुर। परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि राज्य में झुंझनू एवं भीलवाड़ा राजस्व जिलों में समस्त सार्वजनिक यात्री वाहनों जैसे रोडवेज, लोक परिवहन सेवा, कांटे्रक्ट कैरिज एवं स्टेट कैरिज बसों जैसे टैक्सी/कैब, ऑटोरिक्शा आदि के दोनों जिलों से बाहर जाने, अन्दर आने तथा जिलों के भीतर संचालन पर तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी गई है।

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झुंझनू में कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों के चिन्हित होने के कारण

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जैन ने बताया कि झुंझनू एवं भीलवाड़ा जिलों में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के चिन्हित होने के कारण कोरोना वायरस से सामुदायिक संक्रमण को रोकने के लिए यह निर्णय किया गया है। इन आदेशों के क्रियान्वयन के लिए सम्बन्धित जिला कलक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक एवं जिला परिवहन अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

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पेयजल की निर्बाध व नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिशा- निर्देश 

जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम व नियंत्रण के लिए साबुन से हैंडवाश करने हेतु अस्पतालों व आमजन कोे प्रदेश में पेयजल की निर्बाध व नियमित आपूर्ति सुनिश्चित के दिशा- निर्देश जारी किये गए हैं। 

विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने बताया कि राज्य के सभी पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों तथा सवाई मानसिंह अस्पताल व मेडिकल कॉलेज जयपुर में निर्वाध व नियमित रूप  से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश में लीकेज या क्षतिग्रस्त पाईप लाईन्स को मिशन मोड में ठीक करने के लिये संबंधित अधिशाषी अभियंता व सहायक अभियंता को उत्तरदायी किया गया है।