
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि आपने जो आरोप लगाए हैं वो गंभीर हैं इसमें शक नहीं, लेकिन आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? पहले आपको हाईकोर्ट ही जाना चाहिए था। परमबीर के वकील मुकुल रोहतगी से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि आपने इस मामले में संबंधित विभाग को पक्ष क्यों नहीं बनाया?
अब परमबीर सिंह बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन लगाएंगे। उनके वकील आज ही अर्जी दायर कर देंगे। उधर महाराष्ट्र सरकार भी परमबीर सिंह के आरोपों की न्यायिक जांच करवाएगी।

सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पुलिस को 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट देने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। परमबीर ने अपना ट्रांसफर होमगार्ड डिपार्टमेंट में किए जाने को भी चुनौती दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार का यह आदेश अवैध है।