किरण खेर को चंडीगढ़ प्रशासन का किराया भुगतान नोटिस, ₹12.76 लाख बकाया चुकाने का अल्टीमेटम

चंडीगढ़। पूर्व सांसद और अभिनेत्री किरण खेर को चंडीगढ़ प्रशासन ने सरकारी मकान के किराए को लेकर ₹12.76 लाख का नोटिस जारी किया है। यह बकाया राशि सेक्टर-7 स्थित सरकारी मकान T-6/23 के उपयोग से संबंधित है। प्रशासन के रेंट विभाग ने 24 जून 2025 को नोटिस जारी करते हुए उन्हें समय पर भुगतान का निर्देश दिया है, साथ ही चेतावनी दी है कि विलंब होने पर 12% वार्षिक ब्याज के साथ वसूली की जाएगी।

प्रशासन का कहना है कि इस राशि में कई पेनल्टी चार्ज भी शामिल हैं, जो 100% से लेकर 200% तक लगाए गए हैं। किराया भुगतान के लिए प्रक्रिया डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ट्रांसफर से की जानी है, लेकिन उससे पहले संबंधित व्यक्ति को कैशियर कार्यालय से संपूर्ण बकाया विवरण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

चंडीगढ़ प्रशासन
चंडीगढ़ प्रशासन

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए किरण खेर ने कहा, “मुझे इस नोटिस या बकाया की कोई जानकारी पहले नहीं दी गई थी। इस बारे में मैंने पहली बार अखबार में पढ़ा, जो कि बेहद चौंकाने वाला था।” उन्होंने प्रशासन को इस संबंध में औपचारिक पत्र भी भेजा है।

बकाया राशि: ₹12,76,418,पेनल्टी दर: 100% से 200%,ब्याज दर: 12% प्रति वर्ष,नोटिस तिथि: 24 जून 2025, मकान नंबर: T-6/23, सेक्टर-7, चंडीगढ़

यह मामला अब सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गया है और राजनीतिक हलकों में हलचल मचा रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन और किरण खेर के बीच इस विवाद का क्या निष्कर्ष निकलता है।

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